कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुसार ये बेहद ही साधारण जिंदगी जीते हैं और इनके पास खुद की कार तक नहीं है। इतना ही नहीं ये कर्जे में भी डूबे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चुके राहुल गांधी की बात पर यकीन किया जाए। तो इनके पास केवल 40 हजार रूपए ही नकदी है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ सालों पहले अपना जो नामांकन दाखिल किया था। उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा भरते हुए कहा था कि इनके पास कुल संपत्ति 15.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल ने नामांकन के दौरान पेश किए गए अपने हलफनामे में लिखा था कि इनके पास 15. 88 करोड़ रुपये के आस पास की संपत्ति है। जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने अपनी कुल संपत्ति 9.40 करोड़ रुपये बताई थी। यानी 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी की संपत्ति में 6,4877,000 हजार रुपये का बढ़ोतरी हुई है।
हलफनामे में राहुल गांधी ने बताया कि उनके पास कार नहीं है। इन्होंने कई जगहों और बैंक से पैसे भी उधार पर ले रखें है। राहुल के अनुसार इनपर विभिन्न बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का 72 लाख रुपये कर्ज है। राहुल ने मां सोनिया गांधी से भी पैसे उधार में ले रखे हैं। इनकी मां ने इन्हें पांच लाख रुपये का कर्ज दिया है। इसके अलावा इनके पास 40 हजार रुपये नकदी हैं। विभिन्न बैंकों में इनके 17.93 लाख रुपये जमा हैं।
राहुल गांधी ने 5.19 करोड़ रुपये विभिन्न कंपनियों के बान्ड, डिबेंचर और शेयरों में लगा रखे हैं। उनके पास 333.3 ग्राम सोना है। वहीं अपनी जमीन के बारे में राहुल ने बताया था कि इनके पास दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में खेती की पैतृक जमीन है। हलफनामे में राहुल के पास गुरुग्राम में दो कार्यालय हैं। इनके खिलाफ पांच मामले कोर्ट में लंबित हैं। इनमें से दो मामले महाराष्ट्र में हैं और एक-एक मामला झारखंड, असम और नई दिल्ली में लंबित है।
इनकी आय का स्रोत सांसद का वेतन, रॉयल्टी आय, किराये से आय, बान्ड से मिले ब्याज, डिविडेंड और म्युचुअल फंड से मिलने वाली पूंजी है। हलफनामे के मुताबिक, वित्त वर्ष 2017-18 में उनकी कुल आय 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार 570 रुपये थी।
गौरतलब है कि चुनाव लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को चुनावी हलफनामा भरना होता है। इस चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी पढ़ाई, आयु, संपत्ति की सही जानकारी देनी होती है। अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी चुनाव आयोग को देता है तो उसे सजा देना तक का प्रावधान है और जेल तक जाना पड़ सकता है।