होली और रमजान के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू

होली के रंगों और रमजान की रौनक के बीच शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर जिले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने होली पर्व और रमजान के दौरान जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश मुख्य रूप से होली के दिनों और रमजान के महत्वपूर्ण जुमे के आसपास प्रभावी किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या हुड़दंग से बचा जा सके। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं।

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