Heavy License: हरियाणा रोडवेज हेवी लाइसेंस कैसे बनवाएं? ऐसे करें अप्लाई

Heavy License: दोपहिया/चारपहिया वाहन के लिए Light Motor Vehicle (LMV) लाइसेंस आवश्यक है। बस, ट्रक, मालवाहक वाहन आदि के लिए Heavy Motor Vehicle (HMV) लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर पद के लिए HMV लाइसेंस अनिवार्य है। अगर आप भी हरियाणा रोडवेज हेवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो पढ़ें पूरी खबर-

पात्रता (Eligibility Criteria)

हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। 
आयु: न्यूनतम 20 वर्ष।
अनुभव: 1 वर्ष पुराना LMV लाइसेंस होना चाहिए।
LMV लाइसेंस का NOC (No Objection Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
NOC प्रमाण पत्र
मेडिकल सर्टिफिकेट

10वीं कक्षा की मार्कशीट
शिक्षण शुल्क की रसीद
एफिडेविट
पासपोर्ट साइज फोटो
पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

आवेदन शुल्क (Application Fee)

सामान्य/पिछड़ा वर्ग (GEN/OBC)    ₹3000    ₹540
अनुसूचित जाति (SC/BC)    ₹1500    ₹270

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Apply Online: “Apply Online for Driver Training” पर क्लिक करें।
नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि भरें। 

ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करें।
फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें और आवेदन का प्रिंट निकालें।

नजदीकी परिवहन कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
रसीद प्राप्त करें और इस रसीद के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

महत्वपूर्ण जानकारी

ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर समय निर्धारित होगा।
आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग की सूचना फोन/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
यदि आवेदक समय पर उपस्थित नहीं हो पाता, तो आवेदन रद्द हो जाएगा।

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