Supreme Court Decision : रीसेल फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला

Supreme Court Decision : रीसेल फ्लैट खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया सुप्रीम फैसला

Himachali Khabar (supreme court on resale property) : सर्वोच्च अदालत ने एक एतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले को इसी प्रकार के चल रहे केसेज में रीसेल प्रोपर्टी ऑनर्स रेफरेंस के तौर पर प्रयोग कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेल फ्लैट मालिकों के अधिकारों को मजबूत किया है। सुप्रीम फैसले (supreme court) से रीसेल फ्लैट मालिकों के अधिकार पक्के हुए हैं। 

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पुराने अधिकार मिलेंगे 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)के सुप्रीम फैसले ने साफ कर दिया है कि अब रीसेल फ्लैट मालिक को पुराने अधिकार भी मिलेंगे। किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदने पर पहले खरीदार के पास जो अधिकार थे वो दूसरे खरीदार पर भी मौजूद रहेंगे। वह पुराने खरीदार (resale property possession) वाले सभी अधिकारों का भी हकदार होगा।  

 

रीसेल फ्लैट मालिक को मिलेगा यह लाभ

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के फैसले से साफ हो गया है कि रीसेल फ्लैट मालिक भी बिल्डर से पजेशन पेनल्टी व अन्य प्रकार के मुआवजे मांग सकेगा। इसका लीगल अधिकार रीसेल फ्लैट खरीदने वाले को मिलेगा। वह पुराने बायर के सभी अधिकारों का हकदार होगा। नए बायर के आने से अधिकार नहीं बदल जाएंगे।

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पजेशन मिलने का इंतजार हुआ खत्म

देश में कई हिस्सों में रीसेल फ्लैट (resale property) खरीदने वाले पजेशन का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के फैसले ने लोगों को राहत दी है। वे बिल्डर से पेनल्टी क्लेम कर सकते हैं। केवल दिल्ली-एनसीआर में ही 15-20 प्रतिशत लोगों ने रीसेल घर खरीद रखा है। इन सबका इंतजार खत्म हुआ है। 

 

कब आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करीब पांच साल पहले 2019 में सुनाया था। इस एतिहासिक फैसले के बारे में अब भी कम लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने खरीदारों संग धोखा करने वाले आम्रपाली ग्रुप के ऑनर्स के ग्रुप से सारे अधिकार (Landlord rights) छीन लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस एतिहासिक कदम से 45000 दिल्ली एनसीआर के खरीदारों को राहत मिली थी। उसके बाद दो साल बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2021 पहले खरीदार के बराबर ही दूसरे खरीदार को अधिकार दिए। 

पजेशन के इंतजार में फंसे खरीदार

वर्ष 2017 में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार नोएडा जिले में ही करीब ढाई लाख खरीदार पजेशन में देरी के कारण फंसे हुए थे। इनमें से 20 प्रतिशत के करीब पजेशन रीसेल फ्लैट्स (resale property possession) के हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिल्डर पर पेनल्टी क्लेम करने का अधिकार खरीदारों को मिला है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिलेगा ये बड़ा फायदा

सुप्रीम कोर्ट (supreme court decision on resale property) के एतिहासिक फैसले से रीसेल फ्लैट के खरीदार को कई प्रकार के लाभ मिले। यह फैसला आने से पहले बिल्डर ट्रांसफर चार्ज लेने के समय दूसरे खरीदार की पजेशन डेड लाइन को दो साल तक बढ़ा दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा नहीं किया जा सकेगा। 
वहीं, उपभोक्ता कोर्ट के मामलों में भी दूसरे खरीदार को पहले खरीदार की तरह ही अधिकार मिलेंगे। बाकी अन्य मुआवजों का अधिकार भी पहले खरीदार की तरह ही होगा।

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