Himachali Khabar (Traffic Challan): अगर आपके पास दोपहिया वाहन हैं और इस वाहन से घर से ऑफिस या कहीं बाहर जाते हैं तो हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दे की ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules 2025) में बदलाव किए है ताकि बढ़ते रोड़ एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाई जा सके। टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट सिर्फ चालान से ही नहीं बचाता बल्कि एक्सीडेंट होने पर सिर पर लगने वाली चोटों से भी आपको सुरक्षित रखता है।
इस समय बाजार में खराब क्वालिटी वाले सस्ते हेलमेट (quality of helmet) खूब बिक रहे हैं जबकि असली ISI मार्क हेलमेट की भी कोई कमी नहीं है। अक्सर देखने में आता है कि लोग हेलमेट को हाथ में रखकर वाहन चलाते हैं बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ हेलमेट पहन कर निकल पड़ते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि हेलमेट ठीक से लॉक हुआ भी है या नहीं।
कई बार तो लोग स्ट्रिप भी नहीं लगाते जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने पर हेलमेट निकल जाता है और गंभीर चोट लगती है। लेकिन अब अगर आपने ठीक से हेलमेट नहीं पहना तो आपका चालान काटा जा सकता है और आप पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। आइये जानते हैं इस नए नियम के बारे में…
इस तरीके से हेलमेट पहनने पर भी कटेगा चालान-
अब नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से हेलमेट नहीं पहनता है तो भी 2,000 रुपये तक का चालान कट सकता है। नये नियम के अनुसार न सिर्फ हेलमेट पहनना जरूरी है बल्कि ठीक प्रकार से हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा। साथ ही उसे सही तरीके से बांधना भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोग हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को लगाना भूल जाते हैं, जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत खतरनाक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस सख्त (traffic police strict)हो गई है और ऐसे मामलों में तत्काल जुर्माना लगा रही है।
ऐसे पहने हेलमेट
सबसे पहले तो नकली और खराब क्वालिटी वाले सस्ते हेलमेट (low quality helmets) खरीदना और इस्तेमाल करना आज ही बंद करें। जब आप एक लाख रुपये की बाइक या स्कूटर खरीद सकते हैं तो फिर 1000 रुपये का हेलमेट भी तो खरीद सकते हैं। हेलमेट ISI मार्क और ब्रांडेड ही होना चाहिए। अपने सिर के हिसाब से साइज़ चुनें। हेलमेट न ही टाइट हो और ना ही ढीला हो।
और सबसे बड़ी बात हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को ठीक से बांधना न भूलें। इस बात पर भी ध्यान दें कि अगर हेलमेट की स्ट्रैप टूटी हुई है या उसमें लॉक नहीं है, तो इसे तुरंत ठीक करवा लें वरना इस स्थिति में भी आप पर जुर्माना हो सकता है।
2000 रुपये का चालान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं अगर आपने हेलमेट पहना हो और वह खुला हुआ है यानी स्ट्रैप नहीं लगी है तो भी 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ISI मार्क वाला ही हेलमेट होना चाहिए
हेलमेट हमेशा अच्छी कंपनी और क्वालिटी का होना चाहिए। हेलमेट पर ISI मार्क लगा हो। एक असली हेलमेट कम से कम 1000 रुपये की कीमत में आता है। 300-400 रुपये वाले हेलमेट खरीदने से बचना चाहिए। ध्यान दें अगर आपने नकली हेलमेट पहना है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1,000 रुपये का चालान किया जाएगा।