Prayagraj Hotels Closed List: प्रयागराज में फायर सेफ्टी मानकों को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रयागराज के 86 होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल और लॉज संचालकों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने की बात सामने आई है। 

अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के बाद प्रशासन सख्त

मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत आख्या में बताया गया कि कई होटल, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस और लॉज संचालकों ने अपने प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे में इन संस्थानों का संचालन आग से सुरक्षा और लोगों के जीवन की दृष्टि से जोखिमपूर्ण माना गया।

रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी सत्यम मिश्र ने संबंधित प्रतिष्ठानों के सराय एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुए उनके संचालन को बंद कराने का आदेश पारित किया है। 

इन होटल और गेस्ट हाउस को बंद किया जाएगा 

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