BPL Ration Card: अब राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने जिला जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपूर्ति अधिकारी को आदेश जारी किया है और राशन डीलर को 25 जून तक ई-केवाईसी कार्य को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा।
मृतक का नाम राशन कार्ड में पंजीकृत होने के साथ ही ई-केवाईसी के द्वारा हटा दिया जाएगा, ताकि राशन डीलर धोखाधड़ी नहीं कर सके। उस विवाहित लड़की का नाम भी हटा दिया जाएगा जो अपने ससुराल में चली गई है। ई-केवाईसी से कई त्रुटियों से छुटकारा मिलेगा।
इस संबंध में, शनिवार को सुबह 9 बजे, 42 ब्लॉक के राशन डीलरों को ई-केवाईसी करने के लिए बभानी राशन शॉप में प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें ई-केवाईसी करने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर, आपूर्ति निरीक्षक बभानी निर्मल सिंह, ब्लॉक इंजीनियर अरविंद कुमार और राशन डीलर फूलकुंवर, शिवचंद, शिवपूजन, अयोध्या, रण बहादुर सिंह, रामदेव और दो दर्जन से अधिक राशन डीलर मौजूद थे।
इस दौरान, आपूर्ति निरीक्षक निर्मल सिंह ने सस्ते राशन दुकानदारों को चेताया कि ई-केवाईसी कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य अनाज के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
BPL (निम्न गरीबी रेखा) राशन कार्ड की KYC (ग्राहक को पहचानें) प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
दस्तावेज तैयार करें:
– आधार कार्ड
– पते का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल, आदि)
– पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
– आय प्रमाण पत्र
– पासपोर्ट साइज फोटो
नजदीकी राशन कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं:
– आपको अपने नजदीकी राशन कार्यालय या CSC पर जाना होगा।
फॉर्म भरें:
– वहां आपको KYC फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरना होगा।
– फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी आदि।
दस्तावेज जमा करें:
– आपको फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी।
– सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज भी साथ ले जाएं।
बायोमेट्रिक सत्यापन:
– कुछ मामलों में, आपको बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग) से भी गुजरना पड़ सकता है।