आयकर रिटर्न भरने का सीजन शुरू हो चुका है और इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं. हालांकि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है, लेकिन वित्त वर्ष 202526 का ITR अभी भी इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत ही भरा जाएगा. इस बार ITR भरने की आखिरी तारीख, ITR फॉर्म, F&O ट्रेडिंग और जानकारी देने के नियमों में कई बदलाव हुए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है.

ITR भरने की नई आखिरी तारीख

अगर आप नौकरीपेशा हैं और ITR1 या ITR2 भरते हैं, तो आपके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है.

वहीं, ITR3 और ITR4 भरने वाले अब 31 अगस्त 2026 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स की सलाह है कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते ITR भर दें.

ITR फॉर्म में क्याक्या बदलाव हुए हैं?

इस बार ITR फॉर्म में कई नए बदलाव किए गए हैं.अब कुछ शर्तों के साथ दो स्वयं के उपयोग वाले मकानों तक रखने वाले लोग भी ITR1 या ITR4 भर सकते हैं. फॉर्म में अनरियलाइज्ड रेंट की जानकारी देने का कॉलम जोड़ा गया है. इसके अलावा बजट 2024 में लागू किए गए नए कैपिटल गेन टैक्स नियमों के अनुसार भी फॉर्म अपडेट किए गए हैं.

F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए नया नियम

अगर आपने वित्त वर्ष 202526 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या इंट्राडे ट्रेडिंग की है, तो संभव है कि आपको ITR1 या ITR2 की जगह ITR3 भरना पड़े.

हालांकि, अगर आप सेक्शन 44AD के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं और उसके लिए पात्र हैं, तो ITR4 भी भर सकते हैं.सही ITR फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव माना जा सकता है.

F&O ट्रेडर्स को अब ज्यादा जानकारी देनी होगी

नए ITR फॉर्म में F&O, इंट्राडे ट्रेडिंग और बायबैक ट्रांजैक्शन से जुड़ी ज्यादा जानकारी मांगी जाएगी.

ट्रेडर्स को अब इन बातों का खुलासा करना पड़ सकता है—

  • कुल टर्नओवर
  • खरीद और बिक्री का विवरण
  • ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक
  • सीधे खर्च
  • अकाउंट्स में दिखाया गया मुनाफा या नुकसान

सरकार का मकसद टैक्स नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है.

कैपिटल गेन टैक्स रिपोर्टिंग के नियम भी बदले

बजट 2024 में लागू नए कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम के मुताबिक ITR फॉर्म अपडेट किए गए हैं. पुराने टैक्स रेट्स की जगह अब नए टैक्स रेट्स शामिल किए गए हैं.

अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या किसी अन्य संपत्ति को बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी नए नियमों के अनुसार भरना जरूरी होगा, ताकि ITR प्रोसेसिंग के दौरान कोई दिक्कत न आए.

डोनेशन और विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट से जुड़े बदलाव

अगर आप सेक्शन 80GGC के तहत किसी राजनीतिक दल को दिए गए चंदे पर टैक्स छूट का दावा करते हैं, तो अब आपको उस राजनीतिक पार्टी का नाम और PAN भी बताना होगा.

इसके अलावा, जिन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स के पास विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट हैं, वे अब ITR1 या ITR4 भरते समय सेक्शन 89A के तहत मिलने वाली राहत का दावा नहीं कर पाएंगे.

अब छोटी गलती भी पकड़ में आ सकती है

आयकर विभाग अब पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और रियलटाइम डेटा वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है. यानी अगर आपके ITR में कोई जानकारी छूट जाती है, गलत दर्ज होती है या अलगअलग दस्तावेजों में मेल नहीं खाती, तो उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा.इसलिए ITR जमा करने से पहले पूरी जानकारी अच्छी तरह जांच लें, ताकि बाद में नोटिस या किसी अन्य परेशानी का सामना न करना पड़े.