FASTAG Rules : फास्टैग के नए नियमों को लेकर NHAI ने जारी की गाइडलाइन, अब इन लोगों पर नहीं लगेगी पेनल्टी

FASTAG Rules : फास्टैग के नए नियमों को लेकर NHAI ने जारी की गाइडलाइन, अब इन लोगों पर नहीं लगेगी पेनल्टी

Himachali Khabar : (NHAI new rules)अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तब आपको फास्टैग के इसी हफ्ते से लागू हुए नए नियमों में से कुछ में राहत मिल सकती है। नए नियमों को लेकर काफी कन्फ्यूजन था, जिसे अब एनएचएआई ने दूर कर दिया है। एनएचएआई ने इन नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।

बीते पांच दिन पहले यानि सोमवार 17 फरवरी से लागू हुए फास्टैग के नए नियमों (New rules of Fastag)के मुताबिक जिन लोगों के FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या जिनमें पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, उनसे टोल गेट पर पेनल्टी वसूली जाएगी। उन्हें टोल पर डबल पेमेंट देना होगा। एनएचएआई ने इसी नियम को लेकर सफाई दी है और हाइवे पर अक्सर सफर करने वालों को बड़ी राहत दी है।

Highway यूज करने वालों की नहीं लगेगी पेनल्टी

खबर के मुताबिक एनएचएआई ने स्पष्टीकरण दिया है कि FASTag के नए नियम और नियमावली टोल प्लाजा पर यूजर्स के अनुभव में कोई बदलाव नहीं लाएंगे और ना ही उनका सफर का मजा किरकिरा करेंगे।
 
एनएचएआई का कहना है कि टोल गेट पर डिजिटल पेमेंट (Digital payment at toll gate) को संभालने की जिम्मेदारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) संभालती है। ऐसे में FASTag के इस्तेमाल को लेकर NPCI ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका कस्टमर्स से लेना देना नहीं है। बल्कि ये नियम पेमेंट कलेक्शन को लेकर बैंकों के बीच होने वाले विवाद से निपटने को लेकर है।

एनएचएआई का कहना है कि नए नियम टोल गेट पर डिजिटल ट्रांजेक्शन के आसान सेटलमेंट को सुनिश्चित करेंगे, जो एक निश्चित समय में ही पूरे होंगे, ताकि कस्टमर्स को परेशान ना होना पड़े।

आम लोग किसी भी टाइम कर सकेंगे फास्टैग रिचार्ज(FASTag recharge porcess)

NHAI ने साफ किया है कि आम यूजर्स अपने FASTag को टोल बूथ क्रॉस करने से पहले किसी भी समय रिचार्ज कर सकते हैं। देश के नेशनल हाईवे पर बने टोल बूथ लोगों को उनके FASTag का रियल टाइम स्टेटस दिखाते हैं, जबकि कुछ राज्य हाईवे पर भी ये प्रोटोकॉल काम करता है।

जबकि एनपीसीआई की गाइडलाइन (NPCI guidelines)फास्टैग इश्यू करने वाले और पेमेंट रिसीव करने वाले बैंक के लिए है। ये इसलिए है कि फास्टैग से होने वाला पेमेंट बैंकों के बीच एक निश्चित टाइम में सेटल हो जाए। ताकि ग्राहकों को परेशान ना होना पड़े।

नए नियमों में कहा गया था कि अगर किसी यूजर का फास्टैग टोल बूथ पर पहुचंने से 60 मिनट पहले एक्टिव स्टेटस में नहीं होगा और टोल बूथ क्रॉस करने के बाद उसे 10 मिनट में रिचार्ज नहीं कराया जाएगा, तो उससे डबल टोल वसूला जाएगा।
 

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