Himachali Khabar : (toll tax) अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं और फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। FASTag में अभी हाल ही में कुछ नए बदलाव हुए हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 17 फरवरी से FASTag के नियम बदल दिए हैं। नियम पालन ना करने पर आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं FASTag के नए नियमों के बारे में।
पहला नियम (FASTag new rules)
अगर आपका FASTag ब्लैकलिस्ट या इन एक्टिव है, या फिर टोल बूथ पर आने से पहले एक घंटे से ज्यादा लंबे समय तक बैलेंस नहीं हुआ तो तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं अगर स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक FASTag ब्लैकलिस्ट रहता है, तो भी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अगर FASTag ब्लैकलिस्ट, कम बैलेंस या इनएक्टिव है तो टोल क्रॉस करते समय सिस्टम में एरर कोड दिखेगा, और ऐसे में आपको टोल टैक्स का दोगुनी पेनल्टी भरनी होगी।
दूसरा नियम (FASTag rules in hindi)
आपको टोल बूथ क्रॉस करने से पहले 70 मिनट का समय मिलेगा ताकि आप FASTag कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं या फिर स्टेटस चेक कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर टोल बूथ पार करने के 10 मिनट के भीतर FASTag रिचार्ज कर लेते हैं तो आपको पेनाल्टी टोल टैक्स का रिफंड मिल मिल जाएगा।
तीसरा नियम (toll tax new rules)
वहीं, अगर आपने टोल बूथ क्रॉस करने के 15 मिनट बाद FASTag रिचार्ज किया तो आपको टोल टैक्स के ऊपर एक्सट्रा चार्ज देना होगा। इस बात को बिलकुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होगा। FASTag के ब्लैकलिस्ट या कम बैलेंस होने की वजह से गलत डिडक्शन अगर हो गया है तो 15 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं आपको रिफंड आपके बैंक मिल जाएगा।
ऐसे में जब भी घर से निकलें तो अपना FASTag जरूर चेक करें और उचित बैलेंस रखें। अपने FASTag का स्टेटस समय-समय पर चेक करें ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल सके कि वह ब्लैकलिस्ट तो नहीं हो गया।