Himachali Khabar : (Drinks shop closed) मार्च माह में तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। यह कदम सरकार ने एक बड़ी वजह के चलते उठाया है। शराब की दुकानों के बाहर अब सन्नाटा रहेगा। सरकारी आदेश के अनुसार, इस दौरान शराब के कारोबार पर कड़ी निगरानी (liquor Shops closed) रखी जाएगी। सरकार ने ड्राई डे (Dry day in march) के दौरान शराब बेचने, खरीदने और पीने को लेकर भी कड़े नियम तय किए हुए हैं। इन सभी नियमों की पालना करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
क्यों किया ड्राई-डे घोषित –
सरकार ने आगामी स्थानीय चुनावों को मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चुनाव वाले क्षेत्रों में 1, 2 और 12 मार्च को शराब की दुकानों के खुलने और बिक्री पर पूरी तरह से रोक (Liquor banned in march) रहेगी यानी की इन दिनों को ड्राई-डे घोषित किया है। जब किसी दिन शराब की बिक्री (Liquor sale) पर रोक लगाई जाती है, तो उस दिन को ड्राई-डे (dry day) मनाया जाता है।
इन दिनों को मतदान और चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने के लिए खास तौर पर चुना गया है। 1 व 2 मार्च को निकाय चुनाव हैं तथा 12 मार्च को गणना है। वहीं 9 मार्च को पानीपत निगम के चुनाव होने हैं।
राज्य सरकार ने किया यह फैसला –
हरियाणा राज्य सरकार ने इस फैसले के बारे में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन तिथियों में शराब की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध (haryana liquor shop closed news) रहेगा, ताकि चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विघ्न न आए और सब कुछ सुचारू रूप से चले। यह कदम राज्य में चुनावों के निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल के लिए उठाया गया है।
बार और पब भी रहेंगे बंद –
आधिकारिक आदेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि जहां नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और परिणामों की गिनती के दिन 3 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित सभी शराब के बिक्री केंद्र, बार और पब (Liquor shop, pub, bar closed in haryana) बंद रहेंगे।
इन तीन दिनों में इन स्थानों पर शराब का विक्रय या सेवा प्रदान करना पूरी तरह से निषेध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
इन दिनों में होगा हरियाणा में ड्राई-डे –
हरियाणा में 7 नगर निगमों और 40 अन्य निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा। पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। सभी क्षेत्रों के परिणाम 12 मार्च (haryana Dry day list) को एक साथ घोषित किए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। ये नियम निकाय चुनाव (Municipal elections in Haryana) की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों और उम्मीदवारों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है।