सरकार का नया आदेश! अब जन्म तिथि के लिए सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र होगा मान्य, कोई दूसरा दस्तावेज नहीं चलेगा

📢 1 अक्तूबर 2023 से पासपोर्ट आवेदन के नियम पूरी तरह बदल गए! अब स्कूल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज नहीं होंगे मान्य – सिर्फ यही एक दस्तावेज होगा अनिवार्य, नहीं जमा किया तो आवेदन हो जाएगा रद्द! जानें पूरा नियम और तुरंत उठाएं जरूरी कदम 🛑

सरकार का नया आदेश! अब जन्म तिथि के लिए सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र होगा मान्य, कोई दूसरा दस्तावेज नहीं चलेगा

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों (Passport Rules) में बड़ा संशोधन किया है, जिसके तहत 1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को ही जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाएगी। सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह संशोधन अब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी हो जाएगा।

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केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट नियमों में किए गए इस संशोधन से भविष्य में पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। यह नया नियम 1 अक्तूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए लागू होगा, जबकि पुराने आवेदकों के लिए अन्य दस्तावेज मान्य रहेंगे। नागरिकों को जल्द से जल्द अपने जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करवाने की सलाह दी जाती है।

1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए नया नियम अनिवार्य

नए नियमों के तहत, 1 अक्तूबर 2023 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए पासपोर्ट आवेदन के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे पहले, आवेदकों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा थी।

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कौन से प्रमाण पत्र होंगे मान्य?

संशोधित नियमों के अनुसार, निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को ही प्रमाणित दस्तावेज माना जाएगा:

  1. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार (Registrar of Births and Deaths) द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  2. नगर निगम (Municipal Corporation) द्वारा जारी दस्तावेज।
  3. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) के तहत सशक्त किसी अन्य अधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

पुराने आवेदकों को राहत

1 अक्तूबर 2023 से पहले जन्मे आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को जन्म प्रमाण के रूप में जमा कर सकते हैं। लेकिन नए नियमों के तहत, 1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्म लेने वालों के लिए अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

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नए नियमों के पीछे का कारण

सरकार का मानना है कि जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि प्रमाण के रूप में अनिवार्य करने से दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होगी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत जानकारी देने की संभावना कम होगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी आएगी।

पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया पर प्रभाव

इस नए नियम से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव आएगा। अब आवेदकों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, अन्यथा वे पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले, लोग कई अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी जन्म तिथि प्रमाणित कर सकते थे।

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नागरिकों के लिए क्या करना होगा?

यदि कोई नागरिक 1 अक्तूबर 2023 के बाद जन्मा है और पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे जन्म प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी का जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, तो उसे जल्द से जल्द अपने नजदीकी नगर निगम या संबंधित विभाग से इसे बनवाना चाहिए।

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