हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान आज, वोट डालने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए चुनाव बूथ पर, देखें पूरी लिस्ट

हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान आज, वोट डालने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए चुनाव बूथ पर, देखें पूरी लिस्ट
Himachali Khabar

हरियाणा प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। नगर निकाय के आज रविवार यानि 2 मार्च को मतदान है। चुनाव के मध्यनजर बड़ा फैसला लिया गया है। जहां धारा लगा दी गई है।  गौरतलब है कि हरियाणा में 7 नगर निगमों सहित 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा। जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के परिणाम 12 मार्च को एक साथ आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू है।
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्तधनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे कल रविवार 2 मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम संबंधित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल है।

 राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के अनुसार मतदाता का नाम संबंिधत नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज होना आवष्यक है। सभी मतदाताओं को वोट डालनेे के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। इसी के साथ वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं

राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं हैं तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे वोटर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी

ये डॉक्यूमेंट्स रखें पास
निकाय चुनाव को लेकर मतदान करने के लिए कोई भी दस्तावेज जरूरी है। इसके लिए सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं।

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