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ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो भूल कर भी न कराएं ये मोडिफिकेशन, वरना कटेगा भारी चालान

ट्रैफिक पुलिस से बचना है तो भूल कर भी न कराएं ये मोडिफिकेशन, वरना कटेगा भारी चालान

Car Modification Rules: कार मोडिफिकेशन के शौकीन भारत में कई लोग हैं। वह अपनी कार को नई लुक देने के लिए उसमें कुछ भी बदलाव करने को तैयार रहते हैं। इसमें कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पर ही काम होता है और इन्हें काफी हद तक बदला जाता है।

इनमें अलग-अलग एसेसरीज लगाई जाती है जिनकी कीमत भी अलग-अलग होती है। लोग अपने बजट के हिसाब से कार को मॉडिफाई करवाते हैं। लेकिन कई बार लोग मोडिफिकेशन करते समय यह भूल जाते हैं कि यह गैरकानूनी भी हो सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसी कार मोडिफिकेशन करवाने से आपका भारी चालान कट सकता है।

फैंसी नंबर प्लेट

भारत सरकार ने देश के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कर को चोरी होने से बचाया जा सके। लेकिन कई लोग अपने वाहन में फैंसी नंबर प्लेट लगते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने फांसी नंबर प्लेट के साथ आपके वाहन को पकड़ा तो फिर चालान हो सकता है।

ओवरसाइज्ड व्हील से बचें

कंपनी कर के हिसाब से चाको की साइज को फिक्स करती है। ऐसे में अगर आप लुक को एग्रेसिव बनाने के लिए उसमें बड़े चक्के का उपयोग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। ओवर सीज व्हील लगवाने से कर के माइलेज पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। साथ ही इसका सस्पेंशन भी खराब होने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि अच्छी सेफ्टी के लिए आपको यह मोडिफिकेशन नहीं करवानी चाहिए।

मोडिफाइड हॉर्न से बचें

कई लोग होरन की आवाज को तेज करने के लिए आफ्टर मार्केट हार्ड लगवा लेते हैं। ऐसा करने से हॉर्न की आवाज तो बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ लोगों की तकलीफ भी बढ़ती है। इसलिए सरकार ने इसे गैरकानूनी घोषित किया है।

अगर मॉडिफाई हॉर्न के साथ आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे पर भारी चालान हो सकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सामान्य करो में 100 डेसीबल से ज्यादा का हार्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा कई लोग कस्टम ड्रिल का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए अगर आप अपनी टाटा ऑटो में स्कॉर्पियो का ग्रिल लगा लेंगे तो यह भी गैरकानूनी माना जाएगा।

टिंटेड क्लास का उपयोग भी भारत में गैर कानूनी है। कई बार लोग अपने वाहन के शीशे को काला करवा लेते हैं जिससे बाहर के लोग उन्हें नहीं देख पाते हैं। अगर आप भी ग्लास की विजिबिलिटी 50% से काम करते हैं तो यह गैरकानूनी है और आपका चालान कट सकता है।

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