19 साल की एक युवती को 67 साल के एक व्यक्ति से प्यार हो गया। जिसके बाद इन्होंने बिना देरी किए निकाह कर लिया। हालांकि परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। ऐसे में इस प्रेमी जोड़े ने जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से मदद मांगी और एक याचिका दायर की। जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें पुलिस से सुरक्षा दी जाए। वहीं जब कोर्ट में जज ने इस जोड़े को देखा तो वो हैरान रहे गए और इसके बाद जज ने जो किया उसकी कल्पना शायद ही इस जोड़े ने की होगी। ये मामला हरियाणा का है।
जानकारी के अनुसार, 19 साल की युवती काे खेती का काम करने वाले 67 साल के व्यक्ति से प्यार हो गया। इसका पता लड़की के परिवार को चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और लड़की को खूब समझाने की कोशिश की। लेकिन युवती नहीं मानी और अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। इतना ही नहीं दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के बाद इन्हें जान का खतरा महसूस होने लगा तो ये हाई कोर्ट पहुंच गए।
हाई कोर्ट में दिए गए आधार कार्ड के अनुसार पुरूष की जन्मतिथि 1 जनवरी 1953 है। युवती के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर 2001 है। पुरुष खेती का काम करता है। जिससे वो 15,000 रूपये प्रतिमाह कमाता है। युवती और उसके प्रेमी ने याचिका में कहा है कि दोनों पति-पत्नी की तरह रहते हैं। हाई कोर्ट में दिए गए रिकार्ड में भी युवती ने पुरुष का नाम अपने पति के तौर पर दिखाया है।
लड़की का कहना है कि उसके परिवार वाले प्रभावशाली है। उनकी सत्ता और पुलिस में पकड़ है और वे उनको जान से मार देंगे। इसलिए हाई कोर्ट उनकी सुरक्षा के आदेश जारी करे। दोनों ने हाई कोर्ट में अपने निकाह का प्रमाण पत्र भी पेश किया। जिसमें सभी गवाह व मेहर की रकम के तौर पर 15 ग्राम सोना लड़की को दिया गया था। हालांकि हरियाणा के पलवल के इस मुस्लिम प्रेमी जोड़े को देखकर जज दंग रह गया और जज ने मामले में तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए।
हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस पूरी ने मामले में संदेह जताते हुए कहा कि इस मामले में कुछ छिपाया जा रहा है। कैसे एक 19 साल की लड़की 67 साल के पुरुष से विवाह कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई चीजें साफ नहीं है। हो सकता है लड़की पर कोई दबाव हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने पलवल के एसपी को आदेश जारी किया कि एक टीम का गठन करें। जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हों। ये टीम लड़की को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। जज ने पुलिस टीम को पता लगाने को कहा है कि पुरुष की ये कौन सी शादी है और इससे पहले उसकी कितनी पत्नियां थी।
इस मामले में लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसका बयान दर्ज करवाए जाएं। उसके बाद एसपी हाई कोर्ट में इस मामले की जांच की रिपोर्ट पेश करेंगे। हाई कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर यह पूरी जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस मामले पर जज अपने फैसला सुनाएंगे।