रोड एक्सीडेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को सख्त निर्देश- ‘हर एक जान अनमोल है, एक घंटे में मिले कैशलेस ट्रीटमेंट’..

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 जनवरी, 2025) को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र सरकार को कानून में निर्दिष्ट ‘गोल्डन आवर’ अवधि में मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘कैशलेस’ इलाज के संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया. मतलब चोट लगने के एक घंटे के अंदर पीड़ित को ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे खतरे को टाला जा सके. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-162(2) का हवाला दिया और सरकार को 14 मार्च तक ऐसी नीति पेश करने का आदेश दिया, जो दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराकर कई लोगों […]