7 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा, 117 बार कटा चालान, नहीं भरे 30 हजार रु, अब पड़ गए लेने के देने

हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रैफिक से बचने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए नज़र आते हैं. वहीं कई लोग ऐसा चालान कटने के डर से भी करते हैं. हालांकि हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस के हाथ एक ऐसा शख़्स चढ़ा है जो बीते 7 साल से चालान नहीं भर रहा है और उस पर अब तक करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना लग चुका है. हैरानी की बात यह है कि इस शख़्स का अब तक 117 बार चालान कट चुका है लेकिन वो लापरवाही के साथ घूमता हुआ पकड़ाया गया.

हैदराबाद की यह घटना अब हर ओर चर्चाओं में बनी हुई है. पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख़्स की पहचान फरीद खान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि इस बार फरीद खान पुलिस को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सका और अब पुलिस ने उस पर बड़ा शिकंजा कस दिया है. पुलिस ने उसकी गाड़ी कब्जे में लेकर उसे चालान की पूरी राशि कानूनी तरीके से जमा करने के लिए कहा है.

बता दें कि, हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान फरीद खान को पकड़ा है. उसे पुलिस ने शहर के नामपल्ली के पास बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और जब पुलिस ने उसके पंजीकरण की जांच की तो पुलिस के भी होश उड़ गए. दरअसल, पुलिस ने उसके पंजीकरण की जांच में पाया कि शख़्स के अब तक 117 चालान कट चुके हैं और उसकी गाड़ी पर 29,720 रुपये की चालान की राशि बकाया है.

7 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा, 117 बार कटा चालान, नहीं भरे 30 हजार रु, अब पड़ गए लेने के देने

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने नियमित वाहन जांच के दौरान फरीद खान का भांडा फोड़ा है. पुलिस ने इसके बाद इस शख़्स की स्कूटी को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही लंबित चालान का भुगतान करने के लिए कहा है. पुलिस ने कहा है कि अगर फरीद चालान की पूरी राशि जमा कर देता है तो वो अपना दोपहिया वाहन ले जा सकता है. फिलहाल उसकी स्कूटी पुलिस के कब्जे में है.

पुलिस ने भेजा था कानूनी नोटिस…

फरीद खान पर वाहन चेकिंग के दौरान शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने उसे एक कानूनी नोटिस भी भेजा था. जिसमें लिखा था कि, वह चालान को भरे, नहीं तो उसके वाहन को जब्त करने के लिए आरोप पत्र दायर किया जाएगा. फरीद ने लापरवाही बरतते हुए कानूनी नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूरन पुलिस को आख़िरकार उसका दोपहिया वाहन जब्त ही करना पड़ा. गौरतलब है कि मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अंतर्गत कोई 10 से अधिक बार कटे चालान का जुर्माना नहीं भरता है तो पुलिस द्वारा उसके वाहन को जब्त किया जा सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *