Driving License Renewal: अब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल हुआ बिल्कुल आसान, घर बैठे हो जाएगा काम!

Driving License Renewal: किसी भी वाहन मालिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसका समाप्त हो जाना या होने वाला होना व्यक्ति के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है इसलिए, इसे नवीनीकृत करने की जरूरत होती है।

इस परिस्थिति में, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन घर बैठे ही रिन्यू कर सकते हैं यहाँ हम इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

समय 30 दिन का रहता है

यदि ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता समाप्त हो जाती है, तो सरकार आपको उसे रिन्यू करने के लिए 30 दिन का समय देती है अगर आप इस समय से आगे चले गए, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको नीचे बताए गए कई चरणों का पालन करना होगा।

इन स्टेज का पालन करना होगा

स्टेप 1- https://parivahan.gov.in/parivahan/ यह परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक साइट है।

सबसे पहले आपको इस पर जाना होगा।

स्टेप 2- यहां होम पेज पर ऑनलाइन उपलब्ध का विकल्प दिखाई देगा। जिस पर क्लिक करना है।

स्टेप 3- इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड नंबर पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4- यहां आपको अपना राज्य मिलेगा और फिर एक नया पेज खुलेगा। जिसमें तीसरे नंबर पर अप्लाई के लिए डी.डी. रिन्यूअल का विकल्प दिखाई देगा।

स्टेप 5- इस पर क्लिक करने के बाद दिशा-निर्देश मिलेंगे, विशेष रूप से आपको इस दौरान पालन करना होगा।

स्टेप 6- इसके बाद आपको डीएस नंबर, डीओबी, कैप्चा भरना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा।

सके बाद, आपको कुछ और स्टेप्स क्रमवार फॉलो करने होंगे फिर आपको फाइनल सबमिट करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

याद रहे कि अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है, तो आपको फॉर्म 1ए को भरकर डॉक्टर से प्रमाणित कराना होगा यह फॉर्म परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

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