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Rudrapur Sex Racket Busted: उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर देह व्यापार के दलदल में धकेलने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पिथौरागढ़ से रुद्रपुर लाई गईं दो नाबालिग सहेलियों में से 14 साल की एक बच्ची के साथ कार के अंदर दरिंदगी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी को युवक ने जबरन शराब पिलाई और फिर कार में उसके साथ दुष्कर्म किया।

हल्द्वानी के रास्ते रुद्रपुर लाई गई थीं दोनों नाबालिग

जानकारी के मुताबिक देह व्यापार के आरोप में पहले ही गिरफ्तार हो चुकीं दो महिलाएं बीते 9 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से दो नाबालिग सहेलियों को अपने साथ मैदानी इलाके में लेकर गई थीं। वे हल्द्वानी होते हुए उन्हें उधमसिंह नगर के रुद्रपुर ले पहुंचीं। सूत्रों के अनुसार, वहां किशोरी को नशे के लिए शराब पिलाई गई और जबरन अनैतिक देह व्यापार में झोंक दिया गया।

इस पूरे मामले की जांच के लिए बनी पुलिस टीम के वरिष्ठ उपनिरीक्षक ललित मोहन रावल ने बुधवार को बताया कि छानबीन के दौरान 14 वर्षीय किशोरी के साथ रुद्रपुर में कार के भीतर दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने उधमसिंह नगर के आदर्श कॉलोनी निवासी आरोपी शुभम यादव उर्फ शिवम के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी बातचीत, दो महिलाओं ने बुना जाल

बनबसा से बरामद की गईं दोनों नाबालिग सहेलियां लंबे समय से आरोपी महिला भावना कार्की के संपर्क में थीं। बताया जा रहा है कि इनकी जान-पहचान और बातचीत इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई थी। कुछ दिनों की बातचीत के बाद भावना कार्की और इस रैकेट की सरगना पूजा बिष्ट ने दोनों बच्चियों को बड़े-बड़े सपने दिखाए और भरोसे में लेकर रुद्रपुर बुला लिया। दोनों मासूम बच्चियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन महिलाओं पर वे भरोसा कर रही हैं, वे उन्हें जिस्मफरोशी के धंधे में धकेलने की साजिश रच चुकी हैं।

भावना कार्की की गिरफ्तारी से खुला पूरे रैकेट का राज

इस गंदे खेल की परतें तब खुलीं जब पुलिस के हाथ सबसे पहले भावना कार्की तक पहुंचे। भावना कार्की से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने रुद्रपुर में बैठकर यह पूरा गोरखधंधा चला रही सरगना पूजा बिष्ट को दबोचा। अब इसी कड़ी में किशोरी के साथ कार में हैवानियत करने वाले शुभम यादव को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है।

उधर चम्पावत में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा

वहीं, उत्तराखंड के चम्पावत जिले में अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा और 47 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला नवंबर 2024 का है, जब रीठासाहिब थाने में एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय भतीजी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने बीएनएस (BNS) की धारा 75 समेत अलग-अलग धाराओं में दोषी को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।