टैक्स भरते हैं तो कर लें ये काम, वर्ना ₹10 लाख तक लग सकता है जुर्माना

टैक्स भरते हैं तो कर लें ये काम, वर्ना ₹10 लाख तक लग सकता है जुर्माना

आयकर विभाग ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी करते हुए इनकम टैक्सपेयर को आगाह किया है कि अगर उनके पास विदेश में स्थित संपत्ति या विदेशी स्रोत से अर्जित आय है, तो इसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में अनिवार्य रूप से दर्ज करें। ऐसा न करने पर उन्हें काले धन (Black Money) विरोधी कानून के तहत भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है, जिसकी राशि 10 लाख रुपये तक हो सकती है।

आयकर विभाग की एडवाइजरी और अनुपालन अभियान

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए चलाए जा रहे अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत यह कदम उठाया है। इस एडवाइजरी में टैक्सपेयर्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने आईटीआर में विदेशी परिसंपत्ति (Foreign Assets) और विदेशी स्रोत से आय (Foreign Source Income) की जानकारी दर्ज करें।

इनमें विदेशी बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध, वार्षिकी अनुबंध, विदेशी इक्विटी या ऋण हित, विदेश में स्थित अचल संपत्ति, ट्रस्ट में लाभार्थी का दर्जा और विदेशी पूंजीगत परिसंपत्तियां शामिल हैं।

विदेशी परिसंपत्ति और आय का खुलासा क्यों है ज़रूरी

काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत, अगर टैक्सपेयर अपनी विदेशी संपत्ति या आय का खुलासा नहीं करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। भले ही आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो या संपत्ति सही स्रोतों से अर्जित की गई हो, यह विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो भारत में कर निवासी है और विदेश में वित्तीय या भौतिक संपत्ति रखता है।

टैक्सपेयर्स को कैसे किया जाएगा सूचित

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो टैक्स डिपार्टमेंट का प्रशासनिक निकाय है, ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह संदेश उन लोगों को भेजा जाएगा, जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है। इन संदेशों में यह सुझाव दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति विदेशी खाते या संपत्ति रखते हैं या विदेशी आय अर्जित कर चुके हैं।

देर से या संशोधित आईटीआर भरने की अंतिम तिथि

जो टैक्सपेयर्स अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके लिए देर से या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे में अगर आपने अब तक अपनी विदेशी परिसंपत्तियों या आय का खुलासा नहीं किया है, तो समय रहते यह सुनिश्चित करें कि आपके आईटीआर में यह जानकारी दर्ज हो।

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