सबसे पहले तो हम ये जानते है कि चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस होने का मतलब होता है कोई चेक रिजेक्ट होना यानी कि बैंक ने उस चेक को पास नहीं किया। अब ऐसा कब होता है? तो चेक बाउंस होने का कोई भी कारण हो सकता है जैसे या तो आपके हस्ताक्षर गलत हो सकते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे नही है जितने का आपने चेक दिया है।
चेक बाउंस को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं, जिस वजह कुछ लोग इसके बारे में जानने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यह नहीं मालूम होगा कि चेक बाउंस होना कितना बड़ा अपराध है। अगर आपने किसी को चेक दिया है, लेकिन वह बाउंस हो गया है तो आपको क्या सजा हो सकती है? इस तरह के सवालों के जवाब आज हम इस लेख के माध्यम से देने वाले हैं।
चेक बाउंस होने से क्या होता हैं?
पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया। वह व्यक्ति गया बैंक में उस चेक को विड्रॉ करने और आपका चेक बाउंस हो गया तो बैंक वाले आपको रिपोर्ट करते थे कि आपका इस कारण से चेक बाउंस हो गया है। फिर आपको एक महीने की मोहलत दी जाती थी उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए।
फिर चाहे आप उसे कैसे भी पैसे दे, कैश दे या फिर अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप पहले पैसे डाल दें और फिर से चेक देदे। अगर आप उस दी गई 30 दिनों की मोहलत में उस व्यक्ति को पैसे देने में असमर्थ होते है तो वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है।
क्या चेक बाउंस होना एक अपराध है?
जी हां, भारत में चेक बाउंस होना एक अपराध है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस एक अपराध है।
चेक बाउंस होने से क्या सज़ा मिलती हैं?
अब अगर यह साबित हो जाता हैं कि सच में आपका चेक बाउंस हुआ है और आपने उस व्यक्ति को दिए गए समय मे पैसे भी नही लौटाए है तो आपको या तो 2 साल की सज़ा हो सकती हैं यानी कि आपको जेल में भी जाना पड़ सकता था। या फिर आपको उस चेक में दी गयी राशि की दुगुना कीमत उस व्यक्ति को जुर्माने के तौर पर देनी होगी। मान लीजिए कि आपका 10 हज़ार का चेक था तो आपको 20 हज़ार रुपए देने होंगे।
चेक बाउंस के बाद के प्रभाव
चेक बाउंस होने पर केवल जेल या जुर्माना देना ही काफी नही होता हैं। यदि बार बार आपका चेक बाउंस होता हैं तो बैंक आपकी चेकबुक रद्द कर सकता हैं या फिर आपका बैंक अकाउंट भी बंद कर सकता हैं।