महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों को और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। Maharashtra Helmet Rules के तहत अब बिना हेलमेट के चालक और पिलीयन राइडर (पीछे बैठने वाला व्यक्ति) दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियम के मुताबिक, हेलमेट न पहनने पर चालान काटने की प्रक्रिया को और स्पष्ट और प्रभावी बनाया गया है।
नया हेलमेट नियम
महाराष्ट्र पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए यह नया नियम लागू किया है। अब ई-चालान मशीनों में दो अलग-अलग श्रेणियां होंगी। एक श्रेणी दोपहिया वाहन चालक के लिए होगी और दूसरी पिलीयन राइडर के लिए। यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो चालान अलग-अलग काटा जाएगा। जुर्माने की राशि प्रति व्यक्ति ₹1000 तय की गई है, चाहे वह चालक हो या पीछे बैठने वाला। यह नियम बच्चों सहित सभी पर लागू होगा।
दुर्घटनाओं के आंकड़े और नियम
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस के एडीजी अरविंद साल्वे ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें खुलासा हुआ कि पिछले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यात्रियों में सबसे बड़ी संख्या पीछे बैठने वाले यात्रियों की थी। इस alarming trend को देखते हुए पिलीयन राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है।
चालान और जुर्माना
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि चालान में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि जुर्माना चालक पर लगाया गया है या पीछे बैठे पिलीयन राइडर पर। ई-चालान मशीनों के माध्यम से चालान काटने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि बिना हेलमेट पाए जाने पर पहले चालान काटा जाएगा और उसके बाद एक घंटे तक की मोहलत दी जाएगी। एक घंटे के भीतर अगर नियम का दोबारा उल्लंघन होता है, तो फिर से चालान भरना होगा।