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New Traffic Rule : 1 तारीख से इस स्पीड पर चलाई गाड़ी तो सीधे होगी FIR, सरकार ने बदले नियम

New Traffic Rule : 1 तारीख से इस स्पीड पर चलाई गाड़ी तो सीधे होगी FIR, सरकार ने बदले नियम

 

New Traffic Rule : 1 तारीख से इस स्पीड पर चलाई गाड़ी तो सीधे होगी FIR, सरकार ने बदले नियम

Traffic Rule: अगला महीना शुरू होने वाला है। इसी के साथ ही कुछ अहम नियमों में बदलाव की खबरें भी सामने आ रही है। आगामी 1 अगस्त से कर्नाटक में कहीं भी अधिक गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (speed limit rules) की जाएगी, एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा। उनके अनुसार, राज्य में लगभग 90 प्रतिशत घातक दुर्घटनाओं का कारण तेज गति है। आंकड़ों का हवाला देते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Traffic and Road Safety Director General) आलोक कुमार ने कहा कि 25 जुलाई को बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग पर 155 लोगों ने 130 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गाड़ी चलाई।

उन्होंने कहा, “1 अगस्त से कर्नाटक में कहीं भी 130 किमी प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की जाएगी।”

जानकारी के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) – 281 के तहत तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए, एक बार जब गति सीमा 120 किमी प्रति घंटे से अधिक हो जाती है, तो यह तेज या खतरनाक ड्राइविंग बन जाती है।

इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में एनआईसीई (Nandi Infrastructure Corridor Enterprise) सड़क पर एक दुर्घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी और इसमें शामिल वाहन 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा रहा था। उनके अनुसार, सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट (monitoring committee of supreme court) की निगरानी समिति ने दुर्घटना पर ध्यान दिया और राज्य सरकार को सूचित किया कि तेज गति बड़े पैमाने पर चल रही है और इससे लोगों की जान जा रही है।

इतना ही नही, उन्होंने कहा, “वर्ष 2022 में, कर्नाटक में 90 प्रतिशत (दुर्घटना) मौतें हाई स्पीड (ओवर-स्पीडिंग) के कारण हुईं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की निगरानी समिति ने हमें इस संबंध में प्रभावी प्रवर्तन करने के लिए कहा। इस दिशा में, हम इसे लेकर आए (130 किमी प्रति घंटे से अधिक गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना) इसे लागू करना एक वास्तविक चुनौती होगी, लेकिन हम इसे करने की कोशिश करेंगे।”

उन्होंने कहा कि नया नियम सभी सड़कों पर लागू होगा और केवल राजमार्गों तक ही सीमित (new traffic rules from 1 august 2024) नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, हमारे पास बेंगलुरु-मैसूरु राजमार्ग पर स्पीड लेजर गन स्थापित हैं जो रात में भी वाहन की गति को रिकॉर्ड करती हैं और राजमार्ग पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे हमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की गति के साथ तस्वीरें रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं। इसलिए कुमार ने कहा, “हमारे लिए उन्हें (उल्लंघनकर्ताओं को) रिकॉर्ड करना और बुक करना आसान होगा।”

उन्होंने कहा, “अन्य मामलों में भी, हम स्पीड लेजर गन का उपयोग कर रहे हैं। हमने 155 स्पीड लेजर गन वितरित किए हैं। दिन के समय, इसे रिकॉर्ड करना आसान है लेकिन रात में, इसे मैन्युअल रूप से उपयोग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।” उनके अनुसार, अभी तक देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा (speed limit on national highways) 100 किमी प्रति घंटा है, जबकि राज्य और अन्य राजमार्गों पर गति सीमा कम है। एक्सप्रेसवे पर गति सीमा (speed limit on expressway) 120 किमी प्रति घंटा है जो देश में किसी भी वाहन को चलाने के लिए अधिकतम गति सीमा है।

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