धमतरी: जिला धमतरी में पदस्थ एक प्रधानपाठक को न्यायालय द्वारा दण्डित किए जाने और 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, रेखराम साहू (पिता गुहलेद राम साहू), जो शासकीय प्राथमिक शाला सेहराडबरी में प्रधानपाठक और संकुल समन्वयक, संबलपुर के पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है. सहायक जेल अधीक्षक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.
प्रकरण के अनुसार, सत्र न्यायाधीश धमतरी द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण में 10 फरवरी 2026 को निर्णय पारित किया गया था. इसमें रेखराम साहू को धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास और 2,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान है. वे 10 फरवरी से ही जिला जेल धमतरी में सजा काट रहे हैं.
चूंकि रेखराम साहू 48 घंटे से अधिक समय से जेल में निरुद्ध हैं, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है, इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड तय किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.