रिजर्व बैंक ऑफफ इंडिया (RBI) द्वारा बनाए गए नियमों और कानून का अनुपालन न करने व उनका उल्लंघन करने परिणामस्वरुप RBI ने एक बार फिर एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार यूपी के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है।
RBI द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और साथ ही कमाई की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही थी। आज़ के आलेख में हम आपको RBI द्वारा मान्यता रद्द किए जाने वाले बैंकों की जानकारी देंगे। यदि आपका पैसा भी संबंधित बैंक में फंसा है तो यथाशीघ्र निर्धारित राशि पर अपना क्लेम करके रकम वापसी कर लें।
जमाकर्ता को मिलेगीं 5 लाख रुपये तक की राशि
बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बयान में कहा गया कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक तत्काल प्रभाव से अपना कारोबार नहीं कर पाएगा। साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमा कर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से बीमा दावे के तहत 5 लाख रुपए तक की सीमा में अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हो सकेंगे।
इसके अलावा हम आपको बता दें कि बैंकों में जमा प्रत्येक खाता धारक की ₹5 लाख तक की जमा राशि का बीमा DICGC की तरफ से किया जाता है और इस बीमा योजना के अंतर्गत कमर्शियल बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल और सहकारी बैंक समेत सभी बैंकों की जमाएं शामिल हैं।
5 सहकारी बैंकों के लाइसेंस किए जा चुके हैं रद्द
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब तक पांच सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। पांच बैंकों का लाइसेंस पिछले साल जुलाई महीने में ही कैंसिल कर दिया गया है।
इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 11 जुलाई को कर्नाटक के तुमकुर स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक और महाराष्ट्र में सतारा स्थित हरिहरेश्वर बैंक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी की थी। इसी क्रम में 5 जुलाई को बुलढ़ाणा के मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड व बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक के नियमित लाइसेंस RBI द्वारा रद्द किए जा चुके हैं।