हिमाचली खबर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा है. रामपुर की MPMLA सेशन कोर्ट ने सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है. इससे पहले नवंबर 2025 में विशेष MPMLA कोर्ट ने दोनों को 77 साल की सजा और 5050 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. मामला अलगअलग जन्मतिथि के आधार पर दो PAN कार्ड बनवाने से जुड़ा था.

इस फैसले के खिलाफ ने अपील की थी, जबकि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी.
दो PAN कार्ड मामले में बड़ा झटका
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि दोनों पहले से ही फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए यह आदतन अपराध का मामला बनता है. इसी आधार पर सजा बढ़ाने की मांग की गई.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद आज़म खान की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी. दो पैन कार्ड केस में आरोप था कि अलगअलग जन्मतिथि दिखाकर दस्तावेज तैयार किए गए और उनका इस्तेमाल चुनावी हलफनामों व अन्य आधिकारिक कामों में किया गया.
आजम खान, अब्दुल्ला आजम को 10 साल की सजा
यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था. जांच के दौरान आयकर विभाग के रिकॉर्ड, चुनावी दस्तावेज और अन्य प्रमाण कोर्ट में पेश किए गए थे. अब्दुल्ला आजम पहले भी जन्मतिथि विवाद में विधायक पद गंवा चुके हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी.
आजम खान पर पहले से कई मामले चल रहे हैं. हाल ही में 2019 चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी.


