हिमाचली खबर: Azamgarh News: उत्तर प्रदेश पुलिस के संगठित अपराधियों व माफियाओं के खिलाफ चले विशेष अभियान में आजमगढ़ में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की अवैध कमाई से बनी लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत वाली प्रसिद्ध ‘बड़ी हवेली’ को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया है. यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 11 मई 2026 को की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि थाना जीयनपुर व कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों में धारा 14 के अंतर्गत यह कुर्की की गई.

माफिया का आपराधिक रिकॉर्ड
ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र स्वर्गीय रूद्र प्रताप सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर गैंग नंबर IR36 का लीडर और थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. इन मामलों का सिलसिला वर्ष 1992 से चल रहा है.
अवैध कमाई से बनी हवेली
पुलिस के अनुसार, ध्रुव सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से ग्राम छपरा सुल्तानपुर में स्थित 23 वर्ष पुरानी हवेली का भव्य जीर्णोद्धार और नया निर्माण कराया था. इस ‘बड़ी हवेली’ को गैंग का मुख्य अड्डा माना जाता था, जहां अपराधियों के जमावड़े होते थे, रंगदारी की रकम का बंटवारा होता था और आगे की आपराधिक योजनाएं बनाई जाती थीं.
लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन के निर्माण व मरम्मत का मूल्यांकन कर बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए तय किया गया. संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ ने विधिक राय में पुष्टि की कि इस संपत्ति के निर्माण व जीर्णोद्धार के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं है. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया. तहसीलदार सगड़ी को इस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है. थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को कुर्की की औपचारिक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.


