दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो मतदाताओं को राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम गणना प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मतदाता सूची से हट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. उनके आवेदन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अदिति चौधरी की खंडपीठ ने 2 मतदाताओं की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाकर्ताओं के नाम SIR के दौरान गणना की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मतदाता सूची से हट गए थे. उनका कहना था कि वे अपने पुराने पते से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, जिस वजह से गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके.

फॉर्म6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में करें शामिल

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील संजय वशिष्ठ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत फॉर्म6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने एक याचिकाकर्ता को इस प्रक्रिया में मदद की पेशकश की थी.

हालांकि, एक याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि फॉर्म6 भरने से उन पर गलत जानकारी या गलत घोषणा करने का आरोप लग सकता है. कोर्ट ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि यह डर बेबुनियाद है. पीठ ने स्पष्ट किया कि फॉर्म6 भरने का सुझाव निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के निर्देश पर दिया गया था.

वोटरों के लिए तय प्रोसेस को चुनौती

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो फॉर्म6 भर सकते हैं और उनके आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया. दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में ECI के उन मौजूदा वोटरों के लिए तय प्रोसेस को चुनौती दी थी, जिनकी गिनती SIR के दौरान नहीं हो पाई थी.

उन्होंने उनकी इलेक्टोरल एंट्री को फिर से शुरू करने और Form 6 के ज़रिए नए नाम जुड़वाने के बजाय Form 8 के ज़रिए उनके नामों में सुधार और ट्रांसपोज़िशन की इजाज़त देने के लिए निर्देश मांगे थे. उनकी शिकायत यह थी कि वे अपने पिछले पते से शिफ्ट हो गए थे और इस वजह से, गिनती के फ़ॉर्म नहीं भर सके, जिससे उनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए.

शिकायत का समाधान

ECI की ओर से पेश हुए, स्टैंडिंग काउंसिल संजय वशिष्ठ ने कहा कि पिटीशनर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत फ़ॉर्म 6 भरकर अपनी शिकायत का समाधान करवा सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर ने एक याचिकाकर्ता को मदद की पेशकश की थी. लेकिन, उस याचिकाकर्ता ने खुद पेश होकर इस सुझाव का विरोध किया और कहा कि Form 6 जमा करना गलत घोषणा करना होगा.

कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई

कोर्ट ने इस आशंका को खारिज कर दिया और कहा कि Form 6 जमा करने का सुझाव ECI के स्टैंडिंग काउंसिल ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के निर्देश पर दिया था. कोर्ट ने कहा, पिटीशनर नंबर 1 का यह डर कि उस पर गलत घोषणा करने का आरोप लगाया जाएगा, गलत है. कोर्ट ने कहा, इन बातों के साथ, रिट की कार्रवाई बंद की जाती है. पिटीशनर, अगर चाहें तो Form 6 भर सकते हैं, जिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.