हिमाचल : पत्नी को गौशाला में रखा, टॉयलेट तक इस्तेमाल नहीं करने दिया; कोर्ट बोला- ये कैसी शादी?
✍️ hellohimachalse@gmail.com📅 September 30, 2026🕐 8 hours ago👁 1 views
अदालत ने यह भी पाया कि पति की ओर से लगाए गए क्रूरता के कई आरोप सामान्य प्रकृति के थे और उन्हें पर्याप्त ठोस साक्ष्यों से साबित नहीं किया गया। ऐसे में पति तलाक के लिए आवश्यक वैधानिक आधार स्थापित करने में सफल नहीं रहा।